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क्या ग्राम पंचायत के अंतर्गत पीने के लिए भूजल की अनुमति आवश्यक है?

                          Image source-twitter ग्राम पंचायत के अंतर्गत पीने के लिए भूजल की अनुमति के लिए नियम: केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने केवल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं  पीने के लिए पानी और घरेलू उद्देश्य के लिए भूजल निकासी के लिए एनओसी के लिए दिशानिर्देश बनाए हैं। सीजीडब्ल्यूबी राज्यों में अत्याधिक जल की होती कमी यानि वॉटर लेवल और गंभीर क्षेत्रों को चिन्हित करता है। लेकिन बोर्ड के पास इन क्षेत्रों में भूजल निकासी को रोकने का अधिकार नहीं है और वह केवल भूजल का अत्याधिक महत्व और बर्बाद न करने का केवल निर्देश या सूचना दे सकते हैं। यह नियम पूरे भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग है, चुकीं पानी का विषय राज्य सरकार को दिया गया है। इसलिए कुछ राज्य सरकार इस पर रोक लगा रखी है तो कुछ राज्य सरकार ने कोई नियम या रोक नहीं लगा रखी है।                  Image source-twitter   आज हम पानी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। हो सकता है कि आपको पानी शब्द पढ़कर लगा होगा कि यह बोरिंग ख़बर है...