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बिहार में जवानों के लिए लिक्विड रखने का क्या है कानून?

  Bihar New Liquor Law: बिहार राज्य सरकार के शराबबंदी कानून, आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है; क्योंकि सरकार ने राज्य को ड्राई स्टेट घोषित कर रखा है। जबकि आए दिन शराब पीकर मरने वालों की ख़बर जानने को मिलती रहती है। बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले राज्य विधानसभा में निषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया, जिसमें पहली बार अपराधियों को छूट देने के लिए मौजूदा कानून में कुछ संशोधनों का प्रावधान किया गया है।  राज्य के शराबबंदी और आबकारी मंत्री सुनील कुमार द्वारा पेश किए गए विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बिहार में जवानों के लिए लिक्विड रखना गलत माना गया है।  लेकिन छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन को शराब स्टॉक करने की अनुमति होगी।                         Image source-google छावनी एरिया में शराबबंदी कानून नहीं इसके अलावा छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन में शराब स्टॉक और उपभोग करने की अनुमति दी जाएगी। मगर कैंटोनमेंट एरिया से बाहर किसी भी कार्यरत या रिटायर सैन्य अधिकारी को शराब सेवन की अनुमति...