पैन आधार लिंक नहीं किए त इतना बड़ा नुकसान , आज है अंतिम दिन यदि आप 31 मार्च 2022 के भीतर अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपको 500 रुपये से 1,000 रुपये तक का दंड शुल्क देना होगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने जैसी कुछ सेवाओं के लिए अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के हालिया निर्देश के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। यदि आप अपने आधार को अपने पैन कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं। आधार के साथ अपने पैन कार्ड सीडिंग की स्थिति की जांच करने के लिए बस नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। पहला तरीका लिंक https://www.pan.utiitsl.com/panaadhaarlink/forms/pan.html/panaadhaar पर क्लिक करें पैन और जन्म तिथि दर्ज करें। कैप्चा दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। लिंकिंग की स्थिति अगली स्क्रीन में प्रदर्शित होती है: आयकर विभाग की एसएमएस सुविधा के माध्यम से: दूसरा तरीका एसएमएस के माध्यम से पैन-आधार लिंकिंग की स्थिति की जांच करने के लिए, ...
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