बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की ओर से कोचिंग संस्थाओं के लिए जिलों के पदाधिकारियों को नया फरमान जारी किया गया है. इसके तहत अब कोचिंग के संचालन में भी समय को लेकर कई पाबंदी लगायी गयी है. प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिख कर कहा गया है कि सुबह नौ से शाम चार बजे तक कोचिंग संस्थानों को कक्षाएं संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाये. कोचिंग संस्थानों से कहा गया है कि इस अवधि के पहले या बाद वे कक्षाएं चलाने को स्वतंत्र हैं. अपने यहां सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व कर्मी को टीचिंग फैकेल्टी में न रखें. संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी या पदाधिकारी को रखा गया है, तो उसकी सूचना वे डीएम को अवश्य दें. 3 चरणों में अभियान चलाने का निर्देश: जिला अधिकारियों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों पर यह नियम 31 अगस्त, 2023 के बाद से सख्ती से लागू किये जायेंगे. इसके लिए सभी डीएम को अगस्त में तीन चरणों में अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 को कारगर बनाये जाने की ...
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