लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य अनुमान्य सुविधाऐं निरस्त करने का आदेश जारी। बिहार राज्य में शिक्षकाें के 6 वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में लोहार जाति के अभियार्थी को अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक मनोज कुमार ने इस विभाग से संबंधित विभाग को निर्देश जारी कर कहा है कि सामान्य प्रशासन के परिपत्र के ध्यान में रखकर कहा कि लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य अनुमान्य सुविधाऐं निरस्त कर अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रख कर अनुवर्ती कारवाई की जाए। निर्देश का कहना है की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनील कुमार राय एवम अन्य बनाम राज्य सरकार एवम अन्य गत में कहा गया। 21 फरवरी को जारी न्यायदेेेश में बतााया गया था कि इस जाति को इस इस सूचि में रखा जाएगा उसे निरस्त कर दिया गया है। इसके जगह पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी रखा जाएगा। Image source-google दी गई जानकारी अच्छी लगी तो तुरंत शेयर करें। देश और दुनिया की हर खबर Bharatprime.com ( भारतप्रा...
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