श्याल रंगीला (Shyam Rangeela) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे कई लोगों की मिमिक्री कर सुर्खियां बटोरने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट. श्याम अब मुश्किलों में घिर गए हैं. राजस्थान में वन विभाग ने रंगीला को नोटिस थमाया है. उन्हें ये नोटिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में थमाया गया है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में श्याम रंगीला ने जयपुर के झालाना जंगल में जाकर नीलगाय को खाना खिलाया. साथ ही उसका वीडियो भी वायरल कर दिया था. जिसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें नोटिस दिया गया है. बताया जा रहा है कि जंगली जानवरों को खाने की कोई चीज देना वन अधिनियम 1953 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन है.
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जयपुर क्षेत्रीय वन अधिकारी जनेश्वर चौधरी के मुताबिक, जंगली जानवरों को खाद्य पदार्थ खिलाने से उनकी जान को खतरा हो जाता है. उन्होंने कहा,
“श्याम रंगीला ने 13 अप्रैल को अपने यूट्यूब चैनल पर झालाना लेपर्ड रिजर्व का वीडियो अपलोड किया. इस वीडियो में वो जंगल में गाड़ी से नीचे उतरकर अपने हाथ से एक नीलगाय को कुछ खिलाते हुए नजर आए. जंगली जानवरों को कुछ भी खिलाना वन अधिनियम 1953 व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन है. वन्य जीवों को खाद्य पदार्थ खिलाने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और यहां तक कि उनकी जान को खतरा हो जाता है.”
उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं करने के लिए जंगल में बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी श्याम रंगीला ने नियमों का उल्लंघन किया. उन्होंने कहा,
“वन्य जीवों को खाद्य पदार्थ नहीं खिलाने को लेकर झालाना जंगल में चेतावनी सूचना बोर्ड भी लगाए हुए हैं. इसके बावजूद भी श्याम रंगीला ने नीलगाय को खाद्य पदार्थ खिलाया. रंगीला ने ऐसा करके न केवल वन्यजीव अपराध किया है, बल्कि उन्होंने वीडियो अपलोड कर अन्य लोगों को भी इस काम को करने के लिए उकसाया है. ऐसे में इस पूरे मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जानी है.”
PM मोदी के गेटअप में आए नजर
दरअसल, हाल ही में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मुदुमलाई और बांदीपुर टाइगर रिजर्व के दौरे पर गए थे. जहां उन्होंने यूनीक गेटअप में जंगल सफारी का आनंद उठाया था. प्रधानमंत्री मोदी की सफारी की फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वो टोपी, चश्मा इत्यादि पहने नजर आए थे. अब श्याम रंगीला ने जो वीडियो अपलोड किया उसमें वो हूबहू पीएम नरेंद्र मोदी के गेटअप में नजर आ रहे हैं. उनका ये फोटो और वीडियो तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
क्या है वन अधिनियम: वन अधिनियम 1953 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने पर 3 साल जेल की सजा हो सकती है. इसे 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वहीं, दूसरी बार इस तरह का अपराध करने पर 3 से 7 साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला जा सकता है.
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