फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है. कोर्ट में आज उनके केस की सुनवाई नहीं हो पाई. मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें जमानत देने की अपील की है. यूट्यूबर ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज केस को भी एक जगह लाकर सुनवाई करने की मांग की है.
बिहारी मजदूरों की कथित पिटाई का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई ही नहीं हो पाई. मनीष ने जमानत लेने और अलग-अलग राज्यों में दर्ज केसों की सुनवाई एक जगह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.
Image source - Googleयूट्यूबर के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज FIR को एकसाथ जोड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत लगाए गए आरोपों को हटाने की अर्जी पर सुनवाई के लिए उनका केस सोमवार को लिस्ट ही नहीं हो पाया. वह अभी तमिलनाडु में न्यायिक हिरासत में हैं. मनीष कश्यप सच तक न्यूज़ के एक पॉपुलर चेहरा है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट नंबर 13 में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ के सामने याचिका लगाई थी. उनका केस नंबर 63 था, लेकिन लंच तक सिर्फ 43 मामलों की ही सुनवाई हो पाई. लंच ब्रेक के बाद इस पीठ के जजों को दूसरी पीठ में बैठकर मुकदमे सुनने हैं. सभी की निगाहें टिकी है कि मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाती है या नहीं।