बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं. अगले कुछ महीनों में यह चुनाव कराया जाएगा. इसको लेकर हर स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. नगर निकाय चुनाव में इस बार कई नियमों में बदलाव किए गए हैं. नगर निकाय निर्वाचन 2022 में दो संतान के माता-पिता ही इस बार चुनाव लड़ सकेंगे.
नगर निकाय' आम चुनाव 2022 में संतान को लेकर दिशा-निर्देश
आयोग ने दो या दो से अधिक संतान को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी कर दिया. आयोग ने दो टूक कहा है कि नगरपालिका आम चुनाव 2022 में दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. अगर किसी प्रत्याशी को जुड़वां संतान है तो उनके लिए कुछ बंदिशें लागू होती है. बंदिश यह है कि प्रत्याशी का जुड़वा संतान का जन्म कब हुआ है. अगर किसी प्रत्याशी को पहले एक संतान हैं. बाद में अगर उसे जुड़वा संतान होता है और वह माता-पिता बनता है तो उसे चुनाव लड़ने की इजाजत मिलेगी. अगर किसी प्रत्याशी का पहले से जुड़वा संतान है और उसके बाद एक भी संतान पैदा होता है तो वह चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जायेगा.
जिस व्यक्ति ने बच्चे को गोद लिया, आयोग की नजर में वैधानिक रूप से वे उनके पिता नहीं माने जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिंहा ने मधुबनी जिलाधिकारी के पत्र के जबाव में सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है. आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी उम्मीदवार, समर्थक या प्रस्तावक द्वारा अपने बच्चों को गोद दिए जाने के बाद भी उनके वास्तविक संतान की संख्या में कोई कमी नहीं मान्य होगा.
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को नगर निकाय चुनाव में दो बच्चों के अतिरिक्त दत्तक संतान को लेकर दिशा-निर्देश दिया है. Image source-google
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