हरियाणा: ये बात अक्सर कथित रूप से सुनने को मिलती है की नेता लोग सबसे बड़े चोर होते हैं। एक कहावत और आम जनता के बीच लोकप्रिय है कि ' हम भी लूटे आप भी लूटो, लूटे के आजादी है सबसे ज्यादा वही लूटे जिसके तन पर खादी है '। यही बात सत्य साबित होती है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर जिन्हें सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में चार साल की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। Image source-google
जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की प्रॉपर्टी को भी सीज जाएंगी।
जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की प्रॉपर्टी को भी सीज जाएंगी।
पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर क्या है आरोप:
सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, आरोपी ओम प्रकाश चौटाला ने 24 जुलाई, 1999 से 5 मार्च, 2005 की अवधि के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों की मिलीभगत से चल और अचल संपत्ति जमा की, जोकि उनकी आय के ज्ञात वैध स्रोतों से बहुत अधिक थी। Image source-google
जांच के दौरान चौटाला व उनके परिवार के नाम पर एक हजार 467 करोड़ रुपये की संपति पाई गई। Image source-google
जांच के दौरान चौटाला व उनके परिवार के नाम पर एक हजार 467 करोड़ रुपये की संपति पाई गई। Image source-google
ओम प्रकाश चौटाला कब से कब तक रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री:
ओम प्रकाश चौटाला, साल 1989 से साल 2005 के बीच चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उपमुख्यमंत्री हैं।
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