जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो एक बात लोगों के बीच खूब चर्चा में थी कि अब हम भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आर्टिकल 370के हटने के बाद अब तक कितने लोगों जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदी है।
अगस्त, 2019 में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया था और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। केंद्र सरकार ने जब अनुच्छेद 370 समाप्त किया था तब इस कानून को राज्य के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बताया और कहा था कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी वहां जमीन खरीद सकेंगे और वहां निवेश हो सकेगा। जिससे राज्य के विकास अधिक से अधिक संभव हो सकेगा।बीएसपी के सांसद ने जब लोकसभा में ये सवाल पूछा कि कितने लोगों ने आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू- कश्मीर में जमीन खरीदी है ?
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब तक 34 लोगों ने जम्मू कश्मीर में संपतियाँ/ जमीन खरीदी है। जो जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांद्रवाल जिले में संपतियाँ खरीदी है।