अब गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी के साथ वाहन के ओरिजनल यानि हार्ड कॉपी लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने स्मार्टफ़ोन में डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप पर अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे।
जांच के दौरान गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस आदि से जुड़े जरूरत के कागज़ात आप अपने मोबाइल फोन पर डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप पर अपलोड कर दिखा सकते है। अधिकारी को दिखाने पर चालान नहीं कटेगा। क्योंकि इसके लिए सरकार के तरफ से अप्रूवल आ गया है। डिजी लॉकर में ऐप में रखकर दिखा सकते है।इसके लिए परिवहन विभाग ने डीटीओ को पत्र भेजकर इससे अवगत कराया है, कि ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के इनफोर्समेंट ब्रांच भी डिजी लॉकर या एम परिवहन पर वाहन संबंधित कागजात दिखाने पर चालान नहीं काटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी वैलिड मानती है।
इनफोर्समेंस टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के प्रोविजन अनुसार ये ओरिजनल तरह ही मान्य है।