टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने आदेश जारी किया है कि टेलिकॉम ऑपरेटर ग्राहकों को 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराना अनिवार्य है. क्योंकि अभी तक टेलिकॉम ऑपरेटर जो प्लान देते हैं, उनकी वैधता 28 दिन होती है.
ट्राई ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘प्रत्येक दूरसंचार सेवाप्रदाता 30 दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा।’’ग्राहकों के शिकायत पर आया यह फ़ैसला
ग्राहकों की शिकायत है कि टेलिकॉम कंपनियां महीने के रिचार्ज के नाम पर 30 की जगह 28 दिनों की वैधता देती हैं. जिसकी वजह से साल में 28 दिन के करीब बचत कर लेती हैं, इसकी वजह से यूजर्स को साल में 12 की जगह 13 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है. वहीं, दो महीने के प्लान में 56 दिन और तीन महीने के रिचार्ज में 84 दिन की ही वैलेडिटी मिलती है. जिसके बाद ट्राई ने यह फैसला दिया है.
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